कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को असम पुलिस ने गुरुवार, 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था. इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया. कुछ ही घंटों में खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई. पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर टिप्पणी के मामले में अरेस्ट किया गया था. इस मामले में वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने पवन खेड़ा का पक्ष रखा. अभिषेक सिंघवी ने लखनऊ, वाराणसी और असम में दर्ज FIR पर एक जगह सुनवाई की मांग की. इसपर कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया है.
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